Skip to main content

केंद्रीय कार्मिकों की पेंशन शिकायत अब 21 दिन में दूर होगी

RNE, NETWORK. 

केंद्र सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय किया है। सेवानिवृत्ति के बाद ये कर्मचारी पेंशन के लिए भटकते रहते हैं। अब उनको पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इस विषय में टाइम बाउंड नीति घोषित की है।

केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से पेंशनधारियों की शिकायतों का निवारण 21 दिन में करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुसार अब किसी भी केस को यह कहकर बंद नहीं किया जाएगा कि यह इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है। जिन मामलों में अधिक समय लगता है, वहां पोर्टल पर अंतरिम उत्तर दिया जा सकता है।