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पुलिस व्हाट्सएप पर नहीं दे सकती है नोटिस, सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय का निर्णय दिया

RNE Network

पिछले कुछ समय से पुलिस किसी भी आरोपी को तलब करने के लिए व्हाट्सएप पर ही नोटिस भेज दिया करती थी। पुलिस के पास आरोपी के नम्बर होते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा जाता था। आरोपी ने देखा या नहीं ये भी उससे पता चल जाता है। मगर अब पुलिस के नोटिस देने के इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस को किसी आरोपी को तलब करने के लिए व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि व्हाट्सएप से नोटिस के तामील के तरीके को मान्यता नहीं दी जा सकती।