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नेता पर की गई गाली - गलौज धर्म का अपमान नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा नेता पर अभद्र टिप्पणी धर्म का अपमान नहीं

 

RNE Network.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी नेता के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी या गाली को धर्म का अपमान नहीं माना जा सकता।
 

पीठ ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल को गालियां देने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 295 ए का उद्देश्य केवल धर्म और धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करना है, न कि किसी नेता या आंदोलनकारी को सुरक्षा प्रदान करना ।