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एजेएल और भूपिंदर हुड्डा को बड़ी राहत, प्लाट के पुनः आवंटन के मामले में क्लीन चिट मिली

 

RNE Network.

पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कल एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लगे आपराधिक आरोपों को रद्द करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
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यह मामला पंचकूला में एक संस्थागत प्लाट के पुनः आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। 
 

जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने कहा कि वर्ष 2005 में हुड्डा द्वारा लिया गया पुनः आवंटन का निर्णय बाद मे 2006 ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था और अब तक किसी भी अदालत ने इस निर्णय को अवैध घोषित नहीं किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि एजेएल ने पुनः आवंटन की पूरी राशि और अन्य शुल्क जमा किये थे और निर्माण कार्य पूरा कर 2014 में अधिभोग प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया था।

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