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हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली काटने का मामला, कोर्ट के आदेश, तीन दिन में 6 लाख जमा कराने का आदेश कोर्ट ने दिया

 

RNE Network.

राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली का कनेक्शन काटने के मामले में 3 दिन में 6 लाख रुपये जमा कराने की शर्त पर कनेक्शन तुरंत बहाल करने का आदेश दिया।
 

न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने प्रेमसुख बेनीवाल की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के 10 लाख से ज्यादा रुपये का भुगतान करने के निर्देश को चुनोती दी गयी थी। डिस्कॉम की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता 3 दिन में 6 लाख जमा करा दे तो कनेक्शन बहाल कर दिया जायेगा। मामला निस्तारण समिति को भेज दिया जायेगा।
 

इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 3 दिन में सम्बंधित प्राधिकारी को 6 लाख रुपये जमा कराने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता का बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल कर मामले को निस्तारण समिति को भेज दिया जाए।
 

2 जुलाई को काटा था कनेक्शन:
 

डिस्कॉम ने 10 लाख 75 हजार 658 रुपये बकाया बताकर 2 जुलाई को कनेक्शन काट दिया था। मार्च 2025 में कुल बकाया 11 लाख 85 हजार था , जिसमे 8 लाख मूल रीडिंग और 3.95 लाख पेनल्टी ( एलपीएस ) शामिल थी। बेनीवाल ने दावा किया था कि 27 मार्च को 2 लाख रुपये जमा कराने के बावजूद बिना कारण बताए कनेक्शन काटा गया।