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ईसी का हलफनामा, आधार सिर्फ पहचान का दस्तावेज, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दिया

 

RNE Network.

चुनाव आयोग ( ईसी ) ने नोटिस के बाद हाईकोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। ईसी ने नए हलफनामे में दोहराया है कि आधार कार्ड का उपयोग केवल मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के इच्छुक आवेदकों की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है।
 

नागरिकता के प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है। नये वोटर बनने के लिए आधार को जन्मतिथि प्रमाण दस्तावेज मानने संबंधी अर्जी पर जवाब में ईसी ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून, आधार कानून और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश सहित कई पूर्व न्यायिक निर्णयों में कहा है कि आधार जन्मतिथि, पता तथा नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

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