कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, गोहाटी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने से इंकार किया
RNE Network.
कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता पवन खेड़ा को गोहाटी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गोहाटी कोर्ट ने असम पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमे उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया था। यह मामला असम के सीएम हेमंत बिसवा सरमा की पत्नी से जुड़ा हुआ है।
खेड़ा ने सीएम की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने व विदेशों में अकूत संपत्ति होने का आरोप लगाया था। जिस पर गुहाटी क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। उस पर खेड़ा ने तेलंगाना के हैदराबाद हाईकोर्ट से 7 दिन की अग्रिम जमानत ली थी। असम पुलिस ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
उसके बाद गुहाटी कोर्ट में पुलिस ने गैर जमानती वारंट के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने इंकार कर दिया और कहा कि रेकॉर्ड पर वारंट के लिए पर्याप्त सबूत नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मांग कयास व अनुमान पर आधारित है। गुहाटी कोर्ट के इस निर्णय से एकबारगी खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। मगर यह कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

