जयललिता की संपत्ति उसके वारिसों को नहीं मिलेगी, हाईकोर्ट ने वारिसों की अपील को खारिज किया
Jan 14, 2025, 11:15 IST

RNE Network तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री, धनवान राजनेता रही जे जयललिता के वारिसों को कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय से निराशा हाथ लगी है। उनको जयललिता की संपत्ति नहीं मिलेगी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के वारिसों की इस विषय की अपील को खारिज कर दिया है। इसमें जयललिता के खिलाफ 2004 में दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई संपत्ति और परिसंपत्तियों को वारिसों को सौंपने की मांग की गई थी। मगर हाईकोर्ट ने वारिसों की इस मांग को खारिज कर दिया है।

