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 मंत्री राणे दोषी करार, इंजीनियर पर कीचड़ डालने के मामले में हुई सजा

 

RNE Network.

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग कोर्ट ने भाजपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए एक महीनें की जेल की सजा सुनाई है।
 

यह घटना मुंबई - गोवा हाईवे की खराब स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई थी। जिसमे राणे और समर्थकों ने नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ डाल दिया था।
 

उस समय नितेश कांग्रेस पार्टी में थे। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जिसमे अन्य आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन लोक सेवक को अपमानित करने और काम में बाधा डालने का आरोप सिद्ध हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी एस देशमुख ने कहा कि भले ही राणे का इरादा हाईवे की खराब स्थिति के खिलाफ लोगों की आवाज उठाना था, लेकिन किसी लोक सेवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना उचित नहीं।

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