नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल से मांगा जवाब
Jul 28, 2026, 07:57 IST
RNE Network.
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धनशोधन के मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्यों को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर तय की। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनोती दी है जिसमें उसकी अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार किया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से गलत है और यह केवल आरोप का प्रश्न है।
ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन के जरिये एसोसिएटेड जनरल्स एसोशिएशन की करीब 2000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित अपराध में एफआईआर न होने के कारण ईडी की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

