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पवन खेड़ा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत से किया इंकार, गिरफ्तारी का खतरा

 

RNE Network.

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा की पत्नी की तरफ से दर्ज करवाई गयी एफआईआर के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
 

पवन खेड़ा ने एफआईआर से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का रुख किया था। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि सीएम सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट है। इससे पहले अदालत ने उन्हें ट्रांजिट बेल देने से इंकार किया था। 
 

पवन खेड़ा ने कोर्ट में मांग की थी कि उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाये ताकि वह असम की अदालत में जमानत के लिए याचिका फाइल कर सके। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कांग्रेस नेता के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री सरमा की टिप्पणी, खासकर राज्य में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक भावना की ओर इशारा करती है।

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