अब 1 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे सरपंच उम्मीदवार, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकाय चुनावों में खर्च सीमा बढ़ी
RNE Network.
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों के आगामी चुनावों को अधिक व्यावहारिक और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण फैसला लिया है। आयोग ने विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वालों के अधिकतम व्यय में बढ़ोतरी की है।

इस संबंध में आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार चुनाव प्रचार की लागत में लगातार हो रही वृद्धि और महंगाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वर्ष 2014 व 2019 की तुलना में वर्ष 2025 के लिए अधिकांश पदों पर खर्च सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
निकाय चुनाव खर्च सीमा:
नगर निगम चुनावों में 2014 में जहां अधिकतम खर्च सीमा 80 हजार रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 2025 के लिए 3 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है। नगर परिषद चुनावों में 2014 में 60 हजार की खर्च सीमा को बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है। नगर पालिका चुनाव की 2014 की खर्च सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार निर्धारित की गई है।
पंचायत चुनाव खर्च सीमा:
पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद सदस्य के लिए खर्च सीमा 2014 में 80 हजार रुपये थी जो अब 3 लाख रुपये कर दी गयी है। पंचायत समिति सदस्य के लिए यह सीमा 40 हजार से बढ़ाकर अब 1 लाख 50 हजार रुपये कर दी गयी है। वहीं सरपंच पद के लिए 2014 की 20 हजार सीमा बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गयी है।

