Bikaner : नापासर की सरपंच सरला देवी को पद से हटाया, जानिए क्या है मामला!

RNE Napasar-Bikaner.
सरपंच कार्यकाल में तीन लोगों को नियम विरुद्ध नियुक्ति देने के मामले में आई जांच रिपोर्ट के बाद बीकानेर जिले की नापासर सरपंच सरलादेवी को पद से हटाने का आदेश जारी हुआ है। हटाने का यह आदेश तब आया है जब राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके साथ ही नापासर ग्राम पंचायत को अब पालिका में क्रमोन्नत कर दिया गया है।
दरअसल नापासर की सरपंच सरला देवी पर नियमविरुद्ध भुगतान करने के आरोप लगाए गए थे। जांच में पाया गया कि सरला देवी ने अपने कार्यकाल में बिना अनुमोदन के तीन कर्मचारियों की नियुक्ति की, जो नियम विरुद्ध पाई गई। इस मामले में कई स्तर पर जांच हुई है। स्थानीय स्तर पर छानबीन के बाद प्रकरण को स्थानीय निकाय विभाग के मुख्यालय भेजा गया था, जहां की रिपोर्ट तैयार हुई। इसी आधार पर सरपंच को सस्पेंड किया गया है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के अंतर्गत नगर पालिका नापासर के अध्यक्ष एवं सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं।