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पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत, असम के केस में खेड़ा की अग्रिम जमानत मंजूर

 

RNE Network.

कांग्रेस नेता व पार्टी के मीडिया व प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा दर्ज एक जालसाजी व मानहानि के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।
 

यह मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा की पत्नी से जुड़े विवादित बयानों को लेकर दर्ज किया था। जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस ए एस चंदुरकर की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमे खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले की परिस्थितियां ' राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ' का संकेत देती है। इसलिए पवन खेड़ा की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए

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