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सोनिया गांधी के खिलाफ की अर्जी कोर्ट ने खारिज की, मतदाता सूची में नाम को लेकर उनके खिलाफ दायर हुई थी याचिका

 

RNE Network.

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी के खिलाफ कार्यवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने के तीन साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका को खारिज कर दिया। 10 सितम्बर को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने कहा था कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थी।