New districts : हरियाणा में इन शहरों को नए जिले बनाने पर मंथन, नई अधिसूचना बन सकती है रोड़ा
हरियाणा के पांच शहरों को नया जिला बनाने की अधिसूचना जारी हुए चार साल हो गए है। जहां पर सरकार द्वारा गठित की कमेटी ने पहले तो जिला बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे और उसके बाद उनको जिला में जरूरी संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल की। आखिरकार हरियाणा के पांच शहर की जिला बनाने की शर्तों को पूरा कर रहे है।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित केवल अब पांच शहरों को ही जिला बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। कमेटी द्वारा अब हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदों और सोनीपत का गोहाना को जिला बनाने पर विचार हो रहा है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है।
हालांकि अनुमान जताया जा रहा है कि हरियाणा दिवस यानी एक नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी इन जिलों की घोषणा कर सकते है। अगर इस समय भी जिला घोषित नहीं हुआ तो वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना इन शहरों को जिला बनाने में रोड़ा बन सकती है।
नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने का काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो फिर जनगणना तक इंतजार करना पड़ेगा। एक जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने सोमवार को इसकी अधिसूचना कर दी। अगले साल फरवरी में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा जिसके चलते पहली जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
प्रदेश में नए जिले, मंडल, तहसील और उपतहसील बनाने को लेकर प्रदेश सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर रखी है। इसमें राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले मंत्री महीपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं।
उपायुक्तों की सिफारिश पर ही नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाई जाएंगी। ब्लाक समिति के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य है।