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अब 14 वर्ष से कम के बच्चे दुकान में नहीं कर सकेंगे काम, रात के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर काम नहीं कर सकेंगे

 

RNE Network.

प्रदेश में अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकान और वाणिज्य संस्थानों में काम नहीं कर सकेंगे। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है।
 

वहीं रात के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर भी काम नहीं कर पाएंगे। पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष तय थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान ( संशोधन ) अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया है। इन संशोधनों से बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे। अध्यादेश में श्रमिको की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घन्टे निर्धारित की गई है। ओवरटाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घँटों तक बढ़ाया गया है।

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