स्पैम कॉल व खराब नेटवर्क की शिकायतें 15 दिन में दूर करनी होगी, ट्राई ने शिकायत निवारण का मसौदा पेश किया, ग्राहक को राहत
May 9, 2026, 10:27 IST
RNE Network.
दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। ग्राहकों के हित मे कई निर्णय लिए गए है।
स्पैम, अनवांटेड, फ्राड कॉल और मोबाइल सेवा की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें अब इन्हें 24 × 7 सुननी होगी। शिकायतें निबटाने में 15 दिन से ज्यादा विलंब होने पर कम्पनियों पर अधिकतम 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
ये बातें टेलीकॉम उपभोक्ता शिकायत निवारण ( चौथे सुधार ) विनियम - 2026 में ड्राफ्ट का हिस्सा है। ट्राई ने इसे जन चर्चा के लिए पेश किया है। मसौदे के अनुसार, रेकॉर्टेड ऑटोमेटेड रिप्लाई से बात नहीं बनेगी। ग्राहक की मांग के हिसाब से महिला / पुरुष टेलीकॉलर से कनेक्ट करना जरूरी होगा। हर तरह के प्रमोशनल कॉल पर ग्राहक को कॉलबैक की सुविधा देनी होगी।

