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School Instructions : गहरी धुंध छाने के साथ हरियाणा में निजी स्कूल संचालकों को जारी हुई विशेष हिदायत, पालन नहीं किया तो पड़ेगा भारी 

पुलिस द्वारा स्कूलों में बच्चों को लेकर जाने वाले स्कूल बसों को लेकर विशेष हिदायत जारी की है। अगर इन हिदायत का पालन नहीं हुआ तो स्कूल संचालक मुसीबत में पड़ सकते है।
 

हरियाणा में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ मौसम में नमी की मात्रा बढ़ गई। मौसम में नमी की मात्रा बढ़ने के साथ ही धुंध का प्रकोप जारी हो गया है। ऐसे में हादसों का डर बना रहता है। इसी बीच में पुलिस द्वारा स्कूलों में बच्चों को लेकर जाने वाले स्कूल बसों को लेकर विशेष हिदायत जारी की है।

अगर इन हिदायत का पालन नहीं हुआ तो स्कूल संचालक मुसीबत में पड़ सकते है। पुलिस की तरफ से आदेश जारी किए गए है कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में बसों व चालकों को लेकर विशेष हिदायतों का पालन करना होगा। निर्देशो का पालन न करने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

पंचकूला डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि घनी धुंध के कारण सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी स्कूल संचालकों को विशेष हिदायत जारी की गई है। स्कूल संचालकों द्वारा नियमों का पालन कर रहे है कि या नहीं, इसकी जांच सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्जों द्वारा की जाएगी। सभी स्कूल बसें निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

डीसीपी यह भी बताया कि जिले के सभी नाकों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं और पेट्रोलिंग टीमों को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़कों पर कोई वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़ा न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।

धारा 168 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार इन बातों का रखना होगा ध्यान

कोहरे के समय सभी स्कूल बसों में फॉग लाइट, हेडलाइट, रिफ्लेक्टर का दुरुस्त होना अनिवार्य
बस चालकों का प्रशिक्षित होना और उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
गति सीमा व यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी
घने कोहरे की स्थिति में जब दृश्यता सुरक्षित न हो, तब स्कूल बसों का संचालन न करने और आवश्यकता पड़ने पर बसों के रूट व समय में बदलाव किया जाए
प्रत्येक स्कूल बस में बच्चों के सुरक्षित चढ़ने-उतरने के लिए एक कंडक्टर या अटेंडेंट की मौजूदगी अनिवार्य
कोहरे के कारण बस सेवा में देरी की स्थिति में अभिभावकों को समय पर सूचना दी जाए
प्रत्येक बस पर चारों ओर स्पष्ट रूप से स्कूल बस लिखा हो
बसों में रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य

 

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