प्रदेश में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया आसान, इंस्पेक्टर एनओसी से राहत का लिया गया है बड़ा फैसला
RNE Network.
प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया अब और आसान हो गयी है। राज्य सरकार ने 33 केवी तक के विधुत कनेक्शनो तथा एक एमवीए तक की उत्पादन इकाईयों के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की अनिवार्य मंजूरी खत्म कर सेल्फ सर्टिफिकेशन व्यवस्था लागू कर दी है।
इससे उपभोक्ता या आपूर्तिकर्ता स्वयं प्रमाणित कर सकेंगे कि उनका प्रतिष्ठान सुरक्षा मानकी के अनुरूप है। नई व्यवस्था में आम लोगों को और उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर से राहत मिलेगी और कनेक्शन प्रक्रिया में तेजी आयेगी। उपभोक्ता चाहे तो विभागीय पोर्टल के जरिये विधुत निरीक्षक से जांच कराने का विकल्प भी रहेगा। ऊर्जा विभाग ने इस विषय में अधिसूचना जारी कर दी है।
यहां जांच अनिवार्य:
15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों , अस्पतालों, सिनेमा हॉल, कमर्शियल मॉल, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, बड़े सार्वजनिक स्थलों, वीआईपी मूवमेंट वाले क्षेत्रों सहित अन्य संवेदनशील स्थानों और 33 केवी से अधिक वोल्टेज कनेक्शनों के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की एनओसी जरूरी रहेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को इंस्पेक्टर राज से राहत देना, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और उद्योग निवेश को बढ़ावा देना है।

