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किसानों को बिजली निगम ने दी राहत, अब बिना शुल्क के शिफ्टिंग कर सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन 

 

बिजली निगम ने हरियाणा को किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसान ट्यूबवेल के कनेक्शन को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकेंगे और इसके लिए उनको शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। पहले अगर एक जगह पर ट्यूबवेल खराब हो गया तो किसानों को बिजली कनेक्शन शिफ्ट करने में परेशानी होती थी,  लेकिन अब निगम ने इसके लिए राहत दे दी है। 

किसानों को अब नलकूप कनेक्शन की शिफ्टिंग (एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण) पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि यह राहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर 70 मीटर तक ही ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट कराने वाले किसानों को दी जाएगी, जिन्हें यूएचबीवीएन को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

यूएचबीवीएन के चीफ इंजीनियर कामर्शियल की ओर से सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं और उप मंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन को उसके मूल स्थान से 70 मीटर की दूरी के भीतर स्थानांतरित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बशर्ते कि ट्यूबल शिफ्टिंग के लिए चयनित नया स्थान उसी किसान या उपभोक्ता के स्वामित्व में हो। इसके अलावा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिफ्टिंग की अनुमति केवल उन्हीं किसानों या फिर कुछ निर्देशित कारणों के चलते दी जाएगी, जिनमें सबमर्सिबल बओर खराब होना, पानी की लवणता, सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि शामिल हैं।