खुशखबरी! हरियाणा में 1 अगस्त से लागू होगी UPS, जानिए कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा
Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने मंगलवार को टेक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया की 1 अगस्त से हरियाणा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम को छोड़ यूपीएस का विकल्प चुनता है तो कर्मचारियों को 10 साल की नौकरी पर ही पेंशन मिलेगा।
अगर 25 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो आखरी 12 माह का बेसिक सैलरी का औसत निकालकर मासिक पेंशन तय किया जाएगा। आपको बता दे की हरियाणा सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एक मुस्त राशि बेसिक और DA के अनुसार मिलेगी। यह हर 5 साल में एक गुना तक बढ़ जाएगा।
वहीं कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी या पति को 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। प्रदेश में NPS में 2 लाख कर्मचारी हैं। उनके पास विकल्प रहेगा कि वे एनपीएस में रहना चाहते हैं या फिर UPS में आएंगे।
अगर बेसिक सैलरी 45 हजार बनती है और 53 प्रतिशत के अनुसार डीए 23,850 रुपए है तो कुल 68,850 के हिसाब से एकमुश्त राशि मिलेगी। वहीं 25 वर्ष की नौकरी पर इस राशि को 5 गुना कर दिया जाएगा।