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Haryana Government : हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की खोल दी किस्मत, पक्के कर्मचारी की लगाई मोहर 

एक से ज्यादा विवाह, दूसरा विवाह या लीव इन में रहने वाले वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। यदि तलाकशुदा हैं और दूसरी शादी की है, तो इस तरह के मामलों में सरकार छूट का लाभ प्रदान कर सकती हैं।
 

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वर्षों से कच्चे कर्मचारी का दंश झेल रहे कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार ने पक्का करने की मोहर लगा दी है। ऐसे में प्रदेश के हजारों कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं मिलने वाली है। सरकार के इस फैसले के बाद कच्चे कर्मचारियों ने खुशी जताई है।

हालांकि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नियम लगाए है। जिन कर्मचारियों को कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे है, उनको इस नियम का फायदा दिया है। इन कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 

 को लागू कर दिया है। यह नियम छह  अगस्त से तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है। इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए है। हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत जिन कर्मचारियों ने पांच साल यानी 240 दिन तक बिना किसी भेदभाव व आरोप लगे हुए काम किया है, उनको सेवा सुरक्षा कानून की मान्यता दे दी है। 

केवल इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा 

हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने अनुबंध आधार यानी कच्चे कर्मचारी के तौर पर 15 अगस्त 2024 तक कम से कम पांच साल तक काम किया है। उन कर्मचारियों को इन पांच साल के दौरान प्रत्येक साल 240 दिन तक वेतन प्राप्त किया है, उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। सरकार के इस नियम के दायरे में हजारों कर्मचारी आने वाले है। ऐसे में सरकार ने 15 अगस्त से पहले इन कर्मचारियों को स्वतंत्रता देने का काम किया है। 

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ 

कच्चे कर्मचारियों पर पक्की मोहर लगाने के लिए सरकार की तरफ से नियम बनाए गए है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी ने एक साल तक उच्च पद और उसके बाद  निम्न पद पर काम किया है, लेकिन उसकी सेवा लगातार जारी रही है यानी उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया है तो वह भी इस योजना के पात्र है।

लेकिन यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है या जिसने जीवित जीवनसाथी के होते हुए भी किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह किया है तो वह अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। एक से ज्यादा विवाह, दूसरा विवाह या लीव इन में रहने वाले वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। यदि तलाकशुदा हैं और दूसरी शादी की है, तो इस तरह के मामलों में सरकार छूट का लाभ प्रदान कर सकती हैं।

अब इन कर्मचारियों को यह मिलेगा लाभ 

हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि संविदा कर्मचारियों को उन सभी लाभों जैसे सालाना वेतन बढ़ोतरी, DA, आकस्मिक व चिकित्सा अवकाश, सेवा पुस्तिका, ट्रांसफर और प्रमोशन में पारदर्शिता आदि का लाभ मिलेगा। यानि जो पक्के कर्मचारी को लाभ मिलता है, उसके अनुरूप ही सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को लाभ  दिया जाएगा।