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Haryana Government :  हरियाणा सरकार ने दसवीं पास को दिया झटका, अब इन पदों पर नहीं मिलेगी नियुक्ति 

ग्रुप सी के पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार ने बदला नियम 
 

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों की नियुक्ति के नियमों को बदला है। जहां पर प्रदेश के लाखों युवा इस नियम से प्रभावित हो गए है और उनके कार्यालय में बाबू बनने का सपना भी टूट गया है। हरियाणा सरकार ने नियम को बदलते ही इसको सख्ती से पालन करने के आदेश दिए है।

सरकार ने इसके लिए सभी सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय व निगम को पत्र जारी करके आदेश दे दिए है कि ग्रुप सी की नौकरी में दसवीं पास को नौकरी नहीं दी जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता बारहवीं पास की गई है, लेकिन काफी विभागों में अब भी दसवीं पास को नियुक्ति दी जा रही थी। जो हरियाणा सरकार द्वारा संशोधित किए गए नियम का उल्लंघन हो रहा था। सरकार ने इस फैसले को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए है। 

हरियाणा सरकार द्वारा 21 जुलाई 2023 को आदेश जारी किए थे कि ग्रुप सी के पद के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, हालांकि इससे पहले दसवीं पास को भी ग्रुप सी यानी क्लर्क के समांतर पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। कई विश्वविद्यालय व निगम में अब भी ग्रुप सी की नौकरी पर दसवीं पास को नौकरी दी जा रही थी और सरकार के आदेश पर नियमों को संशोधित किया था, लेकिन अब सरकार ने इस नियम को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए है। 

हरियाणा मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी करके कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 21 अप्रैल 2023 और 21 जुलाई 2023 को आदेश जारी किए थे कि  ग्रुप सी के पद के लिए दसवीं से बढ़ाकर 12वीं कर दिए गया है, इसलिए इस नियम का पालन हर विभाग को करना है। अब मुख्य सचिव द्वारा इन आदेशों की पालना के लिए प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र जारी किया है।

पत्र में कहा गया है कि सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर गजट अधिसूचना जारी हो चुकी है। मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय से अतिरिक्त स्वीकृति की नहीं है। सरकार ने पाया कि कई विभागों ने अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है और अपने सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया है।