Haryana Government Decision : सरकारी पेंशनभोगियों को लेकर हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इंतजार होगा खत्म
हरियाणा सरकार की तरफ से वर्ष 2026 में सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पेंशनभोगियों को महीने के पहले दिन सरकारी अवकाश होने पर पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनको पेंशन व अन्य सुविधाएं पहले वर्किंग डे को मिल जाएगी। अगर किसी माह के पहले दिन सरकारी अवकाश है तो उसको वेतन 30 या 31 तारीख को ही उनके खाते में डाल दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों व पेंशनधारकों को लाभ मिलने वाला है। सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए है। हरियाणा सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के वितरण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिन महीनों में पहली तारीख अवकाश के दिन पड़ती है, उन महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन का आहरण और वितरण अग्रिम तौर पर किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनवरी माह के लिए वेतन एवं पेंशन का वितरण 30 जनवरी को, जबकि फरवरी के लिए यह भुगतान 27 फरवरी को किया जाएगा। इसी प्रकार जुलाई के लिए वेतन एवं पेंशन 30 जुलाई को तथा अक्टूबर माह के लिए 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी

