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Haryana : हरियाणा सरकार ने 61 से 70 साल के इन बुजुर्गों की कर दी मौज, 10 हजार रुपये मिलेगा भत्ता 

सरकार गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित कर रही है। इसके लिए लगभग 3050 करोड़ रुपए की लागत लगेगी

 

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने शुक्रवार को किसानों, व्यापारियों, बिल्डरों, महिलाओं,  विधायकों, बुजुर्गों, अनुबंध कर्मचारियों की मौत कर दी। कैबिनेट की बैठक में हर वर्ग के लिए फैसले लिए गए। जहां पर सरकार ने महिलाओं को प्रति माह लाडो योजना के तहत प्रत्येक महिला महिलाओं को 2100 रुपये देने के मामले पर अहम फैसला लिया गया।

इसमें निर्णय लिया गया कि महिलाओं को 2100 रुपये प्रत्येक माह भत्ता देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद जांच के बाद ही महिलाओं का भत्ता शुरू किया जाएगा। 61 से 70 साल की उम्र वाले पेंशनरों को 5000 रुपए प्रति महीने की दर से चिकित्सा भत्ता दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। 70 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को 10000 रुपए प्रति महीना चिकित्सा भत्ता दिए जाने को मंजूरी दी गई है। 

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित कर रही है। इसके लिए लगभग 3050 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इस मंडी से हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को फायदा होगा। 

इसके अलावा लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत राजस्व रास्तों का इस्तेमाल कर अधिकार देने के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। इससे जलापूर्ति, बिजली लाइन, सीवरेज और गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाएं देने में मदद मिलेगी। कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा विधानसभा नियम, 1988 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत विधानसभा सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। 

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ऐसे लाभार्थी, जिनका नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी हो चुका है या कन्वेंस डीड हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर पर बकाया राशि दिख रही है। उनसे केवल बकाया मूल राशि ही ली जाएगी। उन लाभार्थियों का ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ किया जाएगा।

हालांकि लाभार्थियों को अधिसूचना तिथि से एक महीने के अंदर बकाया मूल राशि जमा करानी होगी। अगर निर्धारित समय के अंदर बकाया राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो विपणन बोर्ड कार्रवाई कर सकता है। 

पंचकूला के एग्रो-मॉल के अलॉटियों द्वारा दी गई शिकायतों का निपटारा करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने समाधान-II को मंजूरी दे दी है। निर्धारित समय पर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में अलॉटियों द्वारा दी गई धनराशि पर सालाना सात फीसदी की ब्याज दर से मुआवजा दिया जाएगा। अनुबंध कर्मच‌ारियों को सेवा की सुरक्षा देने के लिए संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024, के तहत मंजूरी दी गई है।