हरियाणा में इन नंबर के वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल व डीजल, वाहनों के नंबरों की लिस्ट की जारी
राजधानी दिल्ली के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों अनुसार औद्योगिक नगरी में भी 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाले वाहनों को पंप से ईंधन नहीं देने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह की ओर से इस बाबत ट्रैफिक पुलिस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, आरटीए व अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
फरीदाबाद में जिन वाहनों को तेल नहीं मिलेगा, उनके बकायदा नंबर भी जारी कर दिए है। जहां पर वाहन के जारी किए गए नंबर के आधार पर पेट्रोल कर्मी व पुलिस पहचान करेगी। यह प्रतिबंध सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर में लागू रहेगा।
सभी पेट्रोल पंप मालिकों और उनकी एसोसिएशन को भी प्रशासन की तरफ से पत्र लिख कर भेज दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि वह ईंधन देने से पहले वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की जांच कर लें। यदि किसी पंप के कर्मचारियों ने नियमों की अनदेखी की तो इस मामले में पंप मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायु गुणवत्ता आयोग ने एनसीआर में यह आदेश एंड आफ लाइफ वाहनों से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जारी किए हैं।
यह जानकारी पहले ही दी चुकी है कि इसी वर्ष पहली नवंबर से चिन्हित वाहन पंजीकरण की श्रृंखला वाले वाहनों को ईंधन आपूर्ति नहीं की जाएगी। यह प्रतिबंध सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर में लागू रहेगा। प्रशासन ने आम आदमी से इसमें सहयोग करने के लिए कहा है।
निम्नलिखित हैं चिन्हित वाहन पंजीकरण श्रृंखला
प्राधिकरण, वाहन पंजीकरण श्रृंखला, ईंधन प्रकार, प्रतिबंध स्थिति आरटीए फरीदाबाद, एचआर 38ए से एचआर38यू, डीजल, आपूर्ति नहीं
आरटीए फरीदाबाद एचआर 38ए से एचआर 38क्यू, पेट्रोल, आपूर्ति नहीं
एसडीएम फरीदाबाद, एचआर 51ए से एचआर 51बी, डीजल, आपूर्ति नहीं
एसडीएम फरीदाबाद, एचआर 51ए से एचआर 51एच, पेट्रोल, आपूर्ति नहीं
एसडीएम बल्लभगढ़, एचआर 29ए से एचआर 29 एके, डीजल, आपूर्ति नहीं
एसडीएम बल्लभगढ़, एचआर 29ए से एचआर 29 एक्स, पेट्रोल, आपूर्ति नहीं