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Haryana Breaking News : हरियाणा सीईटी अभ्यार्थियों को हाईकोर्ट का झटका, नहीं दे पाएंगे परीक्षा 

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के 21 हजार युवा सीईटी परीक्षा को नहीं दे पाएंगे
 

हरियाणा में सीईटी परीक्षा के मामले में शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे दिन सुनवाई की। जहां पर याचिककर्ता अभ्यार्थी व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अपने अपने पक्ष रखे। जहां पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तर्क को सही माना और अभ्यार्थियो की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के 21 हजार युवा सीईटी परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। इन युवाओं को अब बाद में होने वाली सीईटी परीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा।

आपको बता दे कि याचिककर्ताओं का कहना है कि उनके द्वारा आवेदन करने, कागजात जमा करवाने व फीस भरने तक सब काम किया जा चुका है, लेकिन अब 21 हजार अभ्यार्थियों का एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया है। इसके कारण वह परीक्षा से वंचित रह गए है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 21 हजार ऐसे अभ्यार्थियों की समस्या को गंभीरता से लिया और इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से इसके लिए जवाब मांगा गया है और पूरे दिन इस मामले पर सुनवाई की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने दूसरे मामलों की सुनवाई भी आगे टाल दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा था कि जब अभ्यार्थियों ने सभी कागजात जमा करवाने के बाद स्वीकृति पत्र दे दिया तो उनको एडमिट कार्ड क्यों नहीं दिए गए। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शपथ पत्र दाखिल करके कहा था कि दस्तावेज जमा करवाने व फीस भरने के बाद एक शपथ पत्र भरना अनिवार्य किया गया है और उसमें पूरी जानकारी देने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है।

लेकिन इन अभ्यार्थियों ने यह शपथ पत्र नहीं दिया। यह शपथ पत्र नहीं देने पर आवेदन को अधुरा माना जाएगा। इसके लिए आयोग की तरफ से नोटिसफिकेशन में पूरी जानकारी दे दी थी। इसलिए इन अभ्यार्थियों के एडमिट कार्ड नहीं जमा करवाए। इस हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बात को स्वीकार कर लिया। इस पर प्रदेश के लगभग 21 हजार परीक्षार्थी आवेदन करने के बावजूद परीक्षा से वंचित रह गए।