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बिल्ली पालना है तो लाइसेंस लेना ही होगा, बिल्ली पालने वालों को सालाना लाइसेंस लेना अनिवार्य किया

 

RNE Network.

अब हर कोई अपनी ईच्छा के अनुसार घर में बिल्ली नहीं पाल सकेगा। बिल्ली मौसी को पालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नया नियम बना दिया है, जिससे बिल्ली पालना अब आसान नही रह गया है। इस संबंध में सरकार ने नया आदेश जारी किया है।
 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में  बिल्ली पालने वालों को अब सालाना लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने इसके लिए सालाना 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। यदि कोई बिना लाइसेंस बिल्ली पालता हुआ मिला तो एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

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