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 अब भागकर नहीं केवल माता-पिता के सहमति से ही होगा प्रेम विवाह, हरियाणा में बन सकता है नया कानून

 

Haryana: परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी करने के बाद कल के वजह से कई बार परिवार टूटने का मामला हरियाणा विधानसभा में उठ चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी कानून बनाने की मांग होती है जिसे लड़का और लड़की अपने माता-पिता की सहमति से ही शादी कर सके।

 कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं ऐसे में परिवार में काला होने लगता है कई बार तो कला की वजह से लड़का और लड़की मर भी जाते हैं वहीं कई बार तो ऐसा होता है कि लड़का और लड़की की हत्या कर दी जाती है।

 नया कानून बन जाता है तो लड़का और लड़की भाग कर शादी नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें प्रेम विवाह करना है तो वह अपने मां-बाप की मर्जी से ही प्रेम विवाह करेंगे।


विधानसभा में मंगलवार को शून्य काल के दौरान सफीदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने मांग की कि ऐसा कानून बनाया जाए कि लड़के और लड़की अपने माता-पिता की सहमति से ही शादी कर सकें। उन्होंने कहा कि लड़की-लड़के भागकर विवाह कर लेते हैं।


बाद में उनके बीच कलह होता और वे जान तक दे देते हैं। कई की तो कलह के चलते हत्या हो गई। प्रेम विवाह करने वालों की अपने स्वजन से भी नहीं बनती, ऐसे कई मामले बताते हुए उन्होंने कहा आज परिवार के बिखरने की एक बड़ी वजह यही है, जिस पर कानून बनना चाहिए।

बुधवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन पारित एक विधेयक में गाड़ी व मकान के लिए दूसरी व तीसरी बार एडवांस राशि प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त विधायकों द्वारा मकान की मरम्मत आदि के लिए 10 लाख रुपये अतिरिक्त तौर पर प्राप्त करने का कानूनी प्रविधान भी कर दिया गया है।