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Haryana News: हरियाणा में जारी हुए इंटरनेट बंद के आदेश, यहां बंद हो जाएंगी आज रात 9 बजे से सभी नेट सेवाएं

हरियाणा प्रदेश मेंआज रात 9 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद रखने हेतु लेटर जारी किया गया है। प्रशासन ने प्रदेश के नूंह जिले में आज रात 9 बजे से कल 14 जुलाई को इंटरनेट सेवाएं बंद रखने हेतु आदेश जारी किए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए लेटर में लिखा गया है कि एडीजीपी/सीआईडी, हरियाणा और उपायुक्त, नूह द्वारा दिनांक 13.07.2025 को अपने अनुरोधों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार जिला नूह में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान तनाव, परेशानी, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द भंग होने की आशंका जताई जा रही है। 
 

Haryana News: हरियाणा प्रदेश मेंआज रात 9 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद रखने हेतु लेटर जारी किया गया है। प्रशासन ने प्रदेश के नूंह जिले में आज रात 9 बजे से कल 14 जुलाई को इंटरनेट सेवाएं बंद रखने हेतु आदेश जारी किए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए लेटर में लिखा गया है कि एडीजीपी/सीआईडी, हरियाणा और उपायुक्त, नूह द्वारा दिनांक 13.07.2025 को अपने अनुरोधों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार जिला नूह में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान तनाव, परेशानी, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द भंग होने की आशंका जताई जा रही है। 

इसके अलावा भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण जिला नूह में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है, जो सोशल मीडिया/मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर संदेश सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित/प्रसारित की जा रही हैं/हो सकती हैं। ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने हेतु यात्रा के दौरान कल प्रदेश के नूंह जिले में इंटरनेट बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। 

प्रदेश के नूंह जिले में दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 के आधार पर दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम (3) के साथ हरियाणा के गृह सचिव ने प्रदेश के जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। 

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गृह सचिव द्वारा हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। ग्रह सचिव द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार आज रात 9:00 बजे से 14 जुलाई रात 9:00 बजे तक न्यूज़ जिले में सभी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।