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हरियाणा में 22 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता डिफॉल्टर, बिजली मंत्री ने नई स्कीम की लागू 

 हरियाणा में 22 लाख 21 हजार 315 उपभोक्ता समय पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और अब डिफाल्टर बन चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की भी शामिल है, जिनकी बिजली आपूर्ति अभी भी चालू है
 

Haryana News : हरियाणा में बिजली निगम द्वारा बड़ा फैसला लिया है। बता दे कि हरियाणा में 22 लाख 21 हजार 315 उपभोक्ता समय पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और अब डिफाल्टर बन चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की भी शामिल है, जिनकी बिजली आपूर्ति अभी भी चालू है, जबकि कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले ही काट दिए गए हैं। 

 इसके लिए निगम की तरफ से आदेश जारी हो चुके है। ऐसे में आलीशान घर व कार्यालयों में रहने वाले लोगों को अंधेरे में रहना पड़ सकता है। इसके लिए निगम की तरफ से नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया है, अगर इस दौरान निगम के निर्देश का पालन नहीं हुआ तो उनके घर पर बिजली निगम कर्मचारी कनेक्शन काटने के लिए पहुंच जाएंगे।

हालांकि इस आदेश से हरियाणा के गरीब लोग प्रभावित नहीं होने वाले है। इस आदेश से आलीशान घर व कार्यालय प्रभावित होने वाले है। निगम की तरफ से आदेश दिया गया है कि 500 वर्गगज या इससे अधिक बड़े प्लाट में बने हुए घरों व कार्यालयों के निगम द्वारा कनेक्शन काटे जाएंगे। निगम ने ऐसे घर मालिकों की पहचान कर ली है और उनको नोटिस दिए जा रहे है।


निगम द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद इन घर मालिकों द्वारा सोलर पैलन नहीं लगवाया जा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा 500 वर्ग गज व इससे अधिक में बने हुए मकानों व कार्यालयों पर सोलर पैनल लगवाना अनिवार्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर उनका बिजली कनेक्शन कटेगा। 


हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) ने बड़े घरों व कार्यालयों के ऊपर सौलर पैनल लगवाना अनिवार्य कर  दिया है। अगर बात की जाए तो पूरे सर्कल में 4.25 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे है जिनको छत के ऊपर सौलर पैनल लगवाना है, लेकिन अब तक सर्कल में केवल 911 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगवाए हैं।

शुरुआती समय में यह सामान्य योजना थी, लेकिन अब पीएम सूर्य पर योजना में शामिल करके सख्ती बढ़ा दी गई है। रिहायशी और कॉमर्शियल सेक्टरों में हैं ऐसे बड़े प्लॉट हैं। जिनमें शहर में मॉडल टाउन, पुराना औद्योगिक क्षेत्र और तहसील कैप क्षेत्र में इस तरह से प्लॉट व मकान अधिक हैं। योजना के तहत कम से कम एक किलोवाट और संबंधित लोड से 5 प्रतिशत अधिक तक सोलर पैनल लगवाना अनिवार्य किया है।


बिजली निगम ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में 500 गज या उससे अधिक प्लाट के मालिकों की पहचान की गई है। जहां पर मकान व भवन बना हुआ है, लेकिन उन पर सौलर पैनल नहीं लगवाया है। इसमें पानीपत जिले में ही 500 वर्गगज या इससे अधिक बड़े 1552 प्लॉट हैं। इनमें सबसे ज्यादा सब अर्बन सब डिविजन में टीडीआई में 568, सेक्टर-13/17 में 283,

अंसल सुशांत सिटी में 210, सेक्टर-18 में 164, समालखा डिविजन के सेक्टर-24 में 126, टीडीआई महेश फार्म में 31, सिटी डिविजन पानीपत में सेक्टर-11/12 में 130 और मॉडल टाउन में 40 प्लॉट हैं, लेकिन इसमें से केवल 300 लोगों ने ही सौलर पैनल लगवाया है और पानीपत में ही 1252 मकान मालिक बचे हुए है, जिन्होंने अब तक सोलर पैनल नहीं लगवाया है। Haryana News

नई स्किम से मिलेगी बिजली बिल में छूट 


हरियाणा में बिजली बिल बकाएदारों को राहत देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है। इस योजना के तहत वन टाइम बिल का भुगतान करने पर 10% की छूट और 100% सरचार्ज में छूट दी जा रही है। किश्तों में बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को भी 50% सरचार्ज माफ की सुविधा दी गई है। यह योजना छह महीने तक लागू रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने बिजली बिल बकाएदारों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।Haryana News