Haryana News : हरियाणा के इन वाहनों को अब नहीं मिलेगा पेट्रोल, सीएम नायब सैनी ने दिए आदेश
हरियाणा व्हीकल एक्ट को लेकर सख्त रुख अपना रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से कागजात पूरे नहीं होने पर वाहन चालकों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नियमों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों चालकों को डीजल व पेट्रोल नहीं देने के आदेश दिए है।
इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर घटना के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से प्रत्येक वाहन का पीयूसी (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है।
अगर किसी वाहन के पास पीयूसी (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए है। बिना पीयूसी वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर वाहनों पर लगे हुए नंबर प्लेट रीडिंग कैमरे से जांच की जाएगी।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने और पीयूसी (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना चलने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए। इन पर रोक लगाने के लिए हरियाणा के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग करने वाले कैमरे लगाए जाएंगे।
जहां पर पेट्रोल पंप पर वाहन के घूसते ही कैमरे नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और वाहन के कागजातों से संबंधित पूरी डिटेल पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के पास पहुंच जाएगी। जहां पर पीयूसी (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट नहीं होने पर इसका अलर्ट कर्मचारियों को उपलब्ध हो जाएगा।
वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके यह पहचान सकें कि किस वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल न दिया जाए। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य प्रगति पर है और प्रथम चरण में सभी एनसीआर जिलों में 30 सितंबर तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

