रेलवे का नया फरमान, अब टिकट कैंसिल कराने पर देना होगा इतना चार्ज, जाने पूरी खबर
Jul 12, 2025, 15:43 IST
Indian Railway: हमारे देश में रोजाना लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। रेलवे के द्वारा यात्रियों के सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है ताकि सफर के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। रेलवे ने कई नियम बनाए हैं जिसका ट्रेन यात्रा के दौरान पालन करना अति आवश्यक है।
इंडियन रेलवे के द्वारा टिकट कैंसिलेशन पर लगने वाले चार्ज को लेकर भी नया नियम बनाया गया है। अब रिफंड से जुड़े नियमों को बदल गया है।
रेलवे टिकट कैंसिल करने के नियम इस प्रकार हैं:
- ट्रेन खुलने से 48 घंटे पहले: टिकट कैंसिल करने पर कुल किराए का 25% कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटा जाएगा। विभिन्न क्लासों के लिए कैंसिलेशन चार्ज अलग-अलग हैं:
- सेकंड क्लास: ₹60 प्रति यात्री
- स्लीपर क्लास: ₹120 प्रति यात्री
- AC चेयर कार/3AC: ₹180 प्रति यात्री
- 2AC/1AC/Executive: ₹240 प्रति यात्री
- ट्रेन खुलने से 12 घंटे से 4 घंटे पहले: कुल किराए का 50% पैसा काट लिया जाएगा।
- वेटिंग टिकट: अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और चार्ट बनने से पहले इसे कैंसिल किया जाता है, तो ₹60 प्रति यात्री कैंसलेशन चार्ज कटेगा। बाकी का पैसा रिफंड हो जाएगा।
- RAC टिकट: RAC टिकट को चार्ट बनने से पहले कैंसिल करने पर ₹60 प्रति यात्री की कटौती होती है।
कुछ विशेष नियम भी हैं
- ट्रेन रद्द होने पर: अगर ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है, तो पूरा किराया वापस कर दिया जाता है।
- चार्ट बनने के बाद: अगर आपका कंफर्म ई-टिकट है और चार्ट बन चुका है, तो इसे ऑनलाइन कैंसिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपको रिफंड के लिए 'Ticket Deposit Receipt' (TDR) फॉर्म भरकर अप्लाई करना होगा।
इन नियमों को जानकर आप अपनी ट्रेन यात्रा को बेहतर ढंग से प्लान कर सकते हैं और अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। जरूरी है कि सफर के समय आप इंडियन रेलवे रिफंड नियमों के बारे में जाने।