Indian Railway: ट्रेन यात्रियों को मिली बड़ी सौगात, अब वेटिंग में भी रेल में यात्रा कर सकेंगे यात्री

Indian Railway: अगर आपके पीएनआर में एक भी सीट कन्फर्म है और बाकी सीटें नहीं है तब भी आप वैध यात्रा कर सकते हैं। आपको टीईटी बेटिकट मानकर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। एक पीएनआर पर अधिकतम छह लोगों के लिए सीट आरक्षित की जाती है, ऐसे में किसी भी श्रेणी में न्यूनतम एक सीट कन्फर्म होने पर आरक्षित सीट वाले यात्री के साथ अन्य पांचों यात्री यात्रा कर सकेंगे।
ऐसे यात्रियों की संख्या प्रत्येक कोच की कुल बर्थ की संख्या के सापेक्ष केवल 25 प्रतिशत तक हो सकेगी। यह 25 प्रतिशत वेटिंग टिकट की सीमा केवल सामान्य कोटे की बर्थ पर लागू होगी। सीनियर सिटीजन, महिलाओं, दिव्यांगजन और विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षित कोटा की बर्थ इस गणना से बाहर रहेंगी।
रेलवे के नए नियम के अनुसार, 72 सीटों वाले स्लीपर क्लास के एक कोच में अधिकतक 18 यात्रियों को वेटिंग टिकट मिलेगा। वेटिंग लिस्ट में ये यात्री गिने जाएंगे और उपलब्धता के आधार पर सीट की मांग भी टीटीई से कर सकेंगे। यह व्यवस्था (आनलाइन और विंडो) दोनों तरह की आरक्षित टिकट प्रणाली पर लागू होगी।
रेलवे ने आरक्षित कोच में कन्फर्म सीट वान यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने और रिजा कोच में भीड़ को कम करने के लिए 2 प्रतिशत का यह नया नियम लागू किया है बहुत संभावना है कि इसे निकट भविष्य में और घटाया जा सकेगा। इस फैसले का उद्देश्य भीड़ को कम करना और कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना है।
ऐसे में रेलवे की विशेष ट्रेनों में यात्री अधिकतम संख्या में यात्रा करने के लिए टिकट आरक्षित कराएंगे। इस बदलाव से कई ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति बन रही है, क्योंकि सीमित वेटिंग टिकटों से कई यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है।
उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने बताया, किसी भी पीएनआर पर एक सीट आरक्षित होने पर ही संबंधित पीएनआर में यात्री को वेटिंग टिकट से यात्रा करने का अधिकार होगा।