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Railway News : तत्काल टिकट के लिए नई टोकन व्यवस्था लागू, जानिए 1 अगस्त से क्या बदलेगा और क्या रहेगा पहले जैसा

 

 

 

Rudra News Express Kota.

अगर आप रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराते हैं, तो 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था आपके लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तत्काल आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया है कि तत्काल टिकट बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव केवल टोकन वितरण व्यवस्था में हुआ है, जो 1 अगस्त से पश्चिम मध्य रेलवे के आरक्षण केंद्रों पर लागू होगी।

रेलवे के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य आरक्षण केंद्रों पर भीड़ को व्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और दलालों व बिचौलियों पर प्रभावी रोक लगाना है। इससे यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से भी राहत मिलेगी।

किस टिकट के लिए कब मिलेगा टोकन :

अब एसी(AC) तत्काल टिकट के लिए सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे तक टोकन दिए जाएंगे, जबकि नॉन-एसी तत्काल टिकट के लिए सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे तक टोकन वितरित होंगे।

हालांकि टिकट बुकिंग का समय पहले की तरह ही रहेगा। एसी तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह 10:00 बजे और नॉन-एसी तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह 11:00 बजे शुरू होगी।

दो प्राथमिकता श्रेणियां बनाई :

प्राथमिकता 'ए' में वे लोग होंगे जो स्वयं या अपने निकट पारिवारिक सदस्य के लिए तत्काल टिकट बुक कराएंगे। ऐसे आवेदकों को दोनों के पारिवारिक संबंध की पुष्टि करने वाला वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्राथमिकता 'बी' में अन्य सभी आवेदक शामिल होंगे। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले व्यक्ति और जिस यात्री के लिए टिकट कराया जा रहा है, दोनों के स्वप्रमाणित आधार कार्ड या रेलवे द्वारा मान्य फोटो पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य होगा।

हर टोकन पर होगी काउंटर की जानकारी :

रेलवे ने बताया कि प्रत्येक टोकन पर संबंधित आरक्षण काउंटर का नंबर दर्ज रहेगा और उसका रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाएगा। इससे एक व्यक्ति द्वारा बार-बार टोकन लेने और टाउट व बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

सोशल मीडिया की अफवाहों से रहें सावधान :

पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि तत्काल आरक्षण से जुड़े किसी भी वायरल वीडियो, संदेश या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, अधिकृत माध्यमों और आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से ही करें।

इन पहचान पत्रों से भी मिलेगा टिकट :

रेलवे के अनुसार तत्काल आरक्षण के दौरान मतदाता फोटो पहचान पत्र (Voter ID), पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, स्कूल/कॉलेज का फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, बैंक द्वारा जारी लैमिनेटेड फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, जिला प्रशासन, नगर निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी क्रमांकयुक्त फोटो पहचान पत्र वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।

गौरतलब है कि यह नई टोकन व्यवस्था केवल पश्चिम मध्य रेलवे के मंडलों में 1 अगस्त 2026 से लागू होगी। यह फिलहाल पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लागू नहीं की गई है।

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