Train Ticket Canceled : समय पर रेलवे टिकट कैंसिल कराने से बच सकती है बड़ी राशि, जाने पूरी प्रक्रिया
रेलवे को ट्रेन तीन घंटे देर होने पर देना पड़ता है पूरा रिफंड
रेल यात्री अक्सर टिकट कैंसिल करने पर होने वाले कटौती शुल्क और रिफंड नियमों को लेकर भ्रमित रहते हैं। रेलवे ने कन्फर्म, आरएसी, वेटिंग और तत्काल टिकटों पर रिफंड से जुड़े नियमों में विस्तृत प्रावधान तय कर रखे हैं। इन नियमों से अनभिज्ञ होने पर यात्री अनावश्यक नुकसान झेलते हैं। इसे कैसे कम किया जाए इसे लेकर जानकारी आवश्यक है। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियम भी तय कर रखे हैं। इनमें वेटिंग, आरएसी, कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर कटौती का प्रावधान है।
इन टिकटों को ट्रेन के प्रस्थान समय से पूर्व रद्द करना होता है। टिकट जितना पहले रद्द किया जाता है, यात्री को नुकसान उतना ही कम होता है। रिफंड में सबसे सख्त नियम तत्काल टिकट का तत्काल टिकट पर रेलवे के नियम काफी कड़े माने जाते हैं। कन्फर्म तत्काल टिकट कोई रिफंड नहीं. वेटिंग तत्काल टिकट सामान्य वेटिंग लिस्ट टिकट की तरह 60 रुपए काटकर रिफंड किया जाएगा।
इन परिस्थितियों में 100 प्रतिशत रिफंड
रेलवे कुछ विशेष हालात में यात्रियों को पूरा पैसा लौटाता है। इनमें एक है ट्रेन कैंसिल होने पर पूरा पैसा वापस, ई-टिकट का रिफंड ऑटोमेटिक, काउंटर टिकट पर स्टेशन से क्लेम करना होता है।
ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होने पर यात्री टिकट कैंसिल कर 100 न रिफंड पा सकते हैं। इस रिफंड को पाने के लिए जब रेलवे ट्रेन को 3 घंटे से अधिक समय के लिए लेट घोषित करती है तो ही अप्लाई किया जा सकता है। इसमें ई-टिकट के लिए टीडीआर फाइल करना जरूरी है, वहीं काउंटर टिकट का कैंसिलेशन स्टेशन पर टिकट जमा करवा कर किया जा सकता है।
आरएसी और वेटिंग टिकट आसानी से मिलता है रिफंड
रिजर्वेशन एगेंस्ट कैंसिलेशन (आरएसी) और वेटिंग टिकट पर यात्रियों को फायदा होता है। ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड होता है। इसमें सिर्फ 60 रुपए क्लर्क चार्ज कटता है। चार्ट बनने के बाद ई-टिकट वेटिंग में रह जाए तो वह टिकट ऑटो-कैंसिल माना जाता है। इसका रिफंड स्वत: लौटाया जाता है।
ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले तक निश्चित शुल्क
श्रेणी: शुल्क की कटौती
एसी फर्स्ट, एक्जीक्यूटिव : 240
एसी 2 टियर: 200 एसी 3 टियर/इकॉनमी 190
स्लीपर : 120
सेकंड क्लास : 60
48 से 12 घंटे पहले किराये का 25 त्न कटेगा
12 से 4 घंटे पहले : किराये का 50न कटेगा
4 घंटे से कम समय बचने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा

