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Rajasthan High Court का आदेश : विवादों वाली SI भर्ती 2021 में यथास्थिति, पोस्टिंग पर रोक पासिंग आउट परेड भी नहीं होगी

RNE Network, Jaipur

जिस विवादों वाली SI भर्ती 2021 को निरस्त करने की मांग उठ रही है उस पर सरकार की तरफ से तो अभी कोई निर्णय नहीं हुआ लेकिन हाईकोर्ट ने इस भर्ती में सलेक्ट SI की पोस्टिंग सहित पूरी प्रक्रिया को स्टे कर दिया है। ऐसे में अब इस भर्ती में सलेक्ट एसआई की पासिंग आउट परेड भी नहीं होगी। पेपरलीक सहित धांधलियों वाली इस भर्ती में अब तक 50 ट्रेनी एएसआई सहित RPSC मेम्बर रामूराम राईका गिरफ्तार हो चुके है।

हाईकोर्ट ने ये कहा :

दरअसल कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा- याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 के चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग रोक दी और पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने रोक के ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील ने पैरवी की।

याचिकाकर्ता के तर्क :

याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क था कि परीक्षा में पहले दिन ही पाली में एफआईआर दर्ज हो गई थी। पेपरलीक हो गया था। फर्जीवाड़े के मुकदमे होने के बावजूद सरकार ने 2023 में नियुक्तियां देकर एसआई की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। खुद एसओजी ने इस फर्जीवाड़े पर मुकदमा दर्ज किया। इसमें 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई अरेस्ट हो चुके हैं। एसओजी और पुलिस मुख्यालय ने इसे रद्द करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने एक कमेटी बना दी और कुछ नहीं किया।