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तबादले व प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक सुधार विभाग से स्वीकृति जरूरी, बिना अनुमति के आदेश प्रभावहीन हो जायेंगे

 

RNE Network.

तबादले, प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रशासनिक सुधार विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब ऐसे आदेश से पूर्व प्रशासनिक विभाग की सहमति जरूरी है। 
 

किसी भी अधिकारी / कर्मचारी का तबादला, प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन प्रशासनिक विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा। यदि बिना सहमति के आदेश जारी किये गए तो वे स्वतः प्रभावहीन माने जाएंगे और सबंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 
 

यदि किसी कारणवश आपात स्थिति में आदेश जारी करना आवश्यक हो तो तुरंत प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना देकर सहमति लेनी होगी।  अब से विभिन्न विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों की पोस्टिंग, स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति पर सख्ती रहेगी। प्रशासनिक विभाग की सहमति के बिना कोई भी आदेश मान्य नहीं होगा।