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होली अवकाश के बाद आज से फिर शुरू होगी विधानसभा, 11 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव आयेगा, प्रावधान हटेंगे

 

RNE Network.

राज्य विधानसभा का बजट सत्र होली अवकाश के बाद आज गुरुवार से फिर शुरू होगा। सरकार इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ' राजस्थान जन विश्वास ( उपबन्धों का संशोधन ) विधेयक ' सदन में पेश करेगी।
 

इसके पारित होने पर विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती पर कारावास जैसे आपराधिक दंड हटाकर उनकी जगह आर्थिक दंड का प्रावधान किया जायेगा। यह  विधेयक केंद्र के जन विश्वास ( प्रावधानों में संशोधन ) अधिनियम - 2023 की तर्ज पर लाया जा रहा है। विधेयक कानून बनने के बाद 11 अधिनियमों से आपराधिक प्रावधान हट जाएंगे। 
 

सरकार ने इसे दिसम्बर में कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश के रूप में लागू किया था। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे सदन में रखा जायेगा। मंजूरी मिलने पर यह स्थायी रूप से लागू हो जायेगा।
 

इन मामलों में मिलेगी राहत:
 

  1. राजस्थान वन अधिनियम - 1953
     
  2. राजस्थान राज्य सहायता ( उद्योग ) अधिनियम - 1961
     
  3. जयपुर वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड अधिनियम - 2018

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