बीकानेर में लोकपाल चयन प्रक्रिया पर सवाल, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस
RNE Bikaner.
बीकानेर जिले में लोकपाल पद हेतु जारी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने राज्य सरकार सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति रेखा बोराणा की एकलपीठ ने अनिल कुमार पुरोहित द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस याचिका में अधिवक्ता मधुसूदन पुरोहित एवं अमित पुरोहित ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीकानेर में लोकपाल पद के लिए पाँच अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में भाग लिया था, किंतु चयन प्रक्रिया के अगले चरण में केवल दो अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया और उन्हीं पर आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। शेष तीन अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जबकि उन्हें इस विषय में कोई स्पष्ट सूचना या कारण नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.05.2025 को विस्तृत आपत्तियाँ प्रस्तुत की थीं, लेकिन इसके बावजूद 19.06.2025 को अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई, जिसमें उनकी आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस गंभीर अनदेखी से आहत होकर याचिकाकर्ता ने न्यायालय की शरण ली। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के डिप्टी गवर्नमेंट काउंसल (Dy.G.C.) को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर पक्षकार अपना उत्तर प्रस्तुत करें और यह स्पष्ट करें कि याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर कोई निर्णय लिया गया था या नहीं। अब यह मामला आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 17 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध किया गया है।