Rajasthan : राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बिल में 12.12 पैसा प्रति यूनिट मिलेगी छूट, राशि होगी समायोजित
राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में लंबी छूट मिलने वाली है। बिजली निगमों की तरफ से उपभोक्ताओं को दिए जा रहे बिल में 12.12 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिलों में कटौती की जाएगी। इससे राजस्थान के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। हालांकि यह राशि पहले ही उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के तौर पर वसूली जा चुकी है, लेकिन अब उनको इसका लाभ मिलने वाला है।
आपको बता दे कि राजस्थान में बिजली निगमों द्वारा उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लिया जाता है और यह उस माह में कोयल की रेट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बिजली निगमों ने मई माह में उपभोक्ताओं से फ्यूल चार्ज के तौर पर 28 पैसे प्रति यूनिट लिया था, लेकिन जब फ्यूल सरचार्ज की गणना की गई तो वह 15.88 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से मिली। ऐसे में निगमों ने बिल के माध्यम से उपभोक्ताओं से 12.12 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा ले लिया। ऐसे में अब बिजली निगमों को इस सरचार्ज को बिजली उपभोक्ताओं के बिल में समायोजित करना होगा। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं को एक तरह से 12.12 पैसे प्रति यूनिट राहत मिलने वाली है।
ऐसे में बिजली निगमों को अगस्त के बिलों में 124.47 करोड़ समायोजित करने होंगे। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार किसी भी माह का फ्यूल सरचार्ज अगले तीन माह में ही वसूलना जरूरी है। इसके बाद राशि बिलों में नहीं जोड़ी जा सकेगी।
प्रदेश के तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर, अजमेर के अधीन बिजली उपभोक्ताओं पर मई में खर्च बिजली पर 28 पैसा/यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया गया, जबकि इसकी गणना सामने आने पर राशि 15.88 पैसा/यूनिट ही बन रही है। ऐसे में बिलों में ज्यादा जोड़ी गई 12.12 पैसा/यूनिट राशि समायोजनयोग्य है। प्रदेश में मई में 1027 करोड़ 19 लाख 39 हजार 762 यूनिट बिजली खर्च हुई। इसके मुताबिक 124.47 करोड़ राशि निगमों में ज्यादा जमा हो गई, जो अगस्त के बिलों में समायोजित करनी होगी
आरईआरसी के नियमानुसार मई में उपभोग के लिए 2.07 प्रतिशत की दर से ईंधन अधिभार अगस्त माह के बिलिंग में लगाया जाएगा। 28 पैसा/यूनिट की दर से बेस फ्यूल सरचार्ज पहले ही वसूला जा चुका है, इसलिए जमा सरचार्ज को ऊर्जा और स्थिर शुल्क पर 2.07 प्रतिशत दर से वास्तविक मासिक सरचार्ज के साथ समायोजित किया जाएगा।
अधिशेष को अगस्त के बिलिंग माह में समायोजित किया जा सकता है। राज्य सरकार से सब्सिडी का दावा करने के लिए कृषि और सब्सिडी वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में सरचार्ज की राशि की गणना अलग की जाएगी।