प्री-प्राइमरी प्रवेश पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने आदेश दिया, राज्य सरकार पर जिम्मेवारी डाली
Jan 15, 2026, 08:53 IST
RNE Network.
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटीई के अंतर्गत प्री - प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के साथ दाखिला लेने वाले इन विद्यार्थियों की फीस के पुनर्भुगतान की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर डालने के एकलपीठ के आदेश पर दखल नहीं किया।
इससे अब राज्य सरकार को आरटीई के अंतर्गत प्री - प्राइमरी की कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस का भी पुनर्भुगतान करना होगा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अन्य अपीलों के साथ ही इस मामले से सम्बंधित राज्य सरकार की अपीलों को भी खारिज कर दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश बलजिंदर संधू की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जुलाई - 23 में निजी स्कूलों में आरटीई के अंतर्गत नर्सरी व कक्षा प्रथम दोनों स्तर पर प्रवेश देने और सरकार से फीस का भुगतान करने को कहा।

