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सोलर विंड प्रोजेक्ट के लिए अब भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं, निजी भूमि मालिकों को राज्य सरकार ने राहत प्रदान की

 

RNE Network.

राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। 
 

अब निजी कृषि भूमि पर सोलर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।
 

इसमें ऊर्जा विभाग के उस परिपत्र का हवाला दिया है, जिसमें राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी के तहत राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा ( जैसे सौर, पवन या हाईब्रिड प्रोजेक्ट ) के विकास के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की शर्त समाप्त कर दी गयी है।

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