डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन पर क्यूआर कोड अनिवार्य, फर्जी डिग्री - सर्टिफिकेट पर कसेगा शिकंजा नई व्यवस्था से
RNE Network.
राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड अंकित करना अनिवार्य होगा। फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के जरिये नोकरी पाने वाले गिरोह पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आरपीएससी के आग्रह पर यह कदम उठाया है।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई मामलों में संदिग्ध दस्तावेज सामने आते रहे है। इनकी जांच में काफी समय लगता है। आरपीएससी ने विश्वविद्यालयों की डिग्री, डिप्लोमा, मॉर्कशीट, माइग्रेशन से जुड़े कई बदलावों के सुखाव सरकार को भेजे थे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए है।
स्टैंडर्ड एनरोलमेंट सिस्टम की बात:
सभी विश्वविद्यालयों को एनरोलमेंट ( नामांकन ) की एक मानक व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों को वर्षवार और क्रमवार एनरोलमेंट नम्बर आवंटित किए जाएंगे। इससे रिकॉर्ड में हेराफेरी सम्भव नहीं होगी। क्यूआर कोड केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहेगा। यह प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और अन्य प्रमाण पत्रों पर भी लागू होगा। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता का कहना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी। दस्तावेजों की प्रामाणिकता डिजिटिलीकरण से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।

