Rajasthan: राजस्थान के सभी स्कूलों को अब मानना होगा यह नियम, वरना शिक्षकों पर होगी कार्रवाई
Rajasthan: राजस्थान में स्कूल के बिल्डिंग गिरने की घटनाएं काफी ज्यादा हो रही है जिसको देखते हुए अब सरकार ने कई नए नियम बनाए हैं। सभी स्कूलों को इन नियमों का पालन हर हाल में करना होगा वरना परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ सकती है और शिक्षक निलंबित भी हो सकते हैं।
दिशा-निर्देशों के तहत अब सभी स्कूलों में नियमित सुरक्षा ऑडिट कराना और छात्रों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है।
दिशा-निर्देशों में पांच प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। रोकथामात्मक सुरक्षा उपाय, जागरूकता और प्रशिक्षण, मनो-सामाजिक कल्याण, रिपोर्टिंग तंत्र, और जन-जिम्मेदारी।
इसके अंतर्गत सभी स्कूलों और बच्चों से जुड़े सार्वजनिक भवनों के नेशनल सेफ्टी कोर्स और आपदा प्रबंधन देता निर्देशों के अनुसार संरचनात्मक सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा।
इन विभागों को मिलेगा ट्रेनिंग
इन विभागों के सहयोग से दी जाएगी ट्रेनिंग
इसके अलावा, छात्रों और स्कूल स्टाफ को आपातकालीन तैयारी, जैसे कि निकासी अभ्यास, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा प्रक्रियाएं सिखाई जाएंगी। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), दमकल विभाग, पुलिस, और स्वास्थ्य एजेंसियों के सहयोग से कराया जाएगा। विभाग ने स्कूल प्रशासन को मॉक ड्रिल और समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं।