Rajasthan Big News : सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट डबल बैंच का फैसला रोका
RNE Jaipur-New Delhi.
राजस्थान में बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट डिवीजन बैंच के फैसले पर रोक लगाई है। ऐसे में एसआई भर्ती एक फिर से रूक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील का फैसला 03 महीने में करने का आदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच को दिया है।
दरअसल हाईकोर्ट सिंगल बैंच ने विवादित एसआई भर्ती (SI Bharti) को रद्द करने का आदेश दिया था। इस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में अपील हुई। इस अपील पर हाईकोर्ट डबल बैंच ने भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने डबल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 03 महीने में फैसला करने को कहा है। ऐसे में एक बार फिर एसआई भर्ती पर रोक लग गई है।
हनुमान बैनीवाल ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर सांसद एवं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भजन लाल सरकार पर निशाना साधा है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये कहा है, "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआई भर्ती 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रद्द करने के दिए गए फैसले को बरकरार रखा है और हाईकोर्ट के डिविजन बैंच के फैसले पर रोक लगाई है |
जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया तब प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस भर्ती को रद्द करने का क्रेडिट लिया और सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उनके द्वारा गठित जांच एजेंसी के परिणामस्वरूप ही यह भर्ती रद्द हुई।
दूसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के विपरीत दलील दी जो सरकार के दोगले रवैया को उजगार करती है| राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव राजस्थान के मेहनतकश युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ेगी|"
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच ने डिवीजन बेंच को अपील का फैसला 3 महीने में करने को कहा है। इसके साथ ही कहा है कि तब तक एकलपीठ का भर्ती रद्द करने का आदेश लागू रहेगा।
दूसरी ओर राजस्थान सरकार की ओर से इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने दलील उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देने की अनुमति के पक्ष में दलील दी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।