Rajasthan : शराब की दुकानों की ई-नीलामी 7 अगस्त को, जानिए कैसे करें आवेदन और बोली
Rudra News Express Jaipur.
राजस्थान में वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण के बाद शेष बची मदिरा दुकानों के 11 क्लस्टरों (14 दुकानों) के अनुज्ञापत्र आवंटन के लिए 7 अगस्त 2026 को ऑनलाइन ई-नीलामी आयोजित की जाएगी। आबकारी विभाग ने इच्छुक बोलीदाताओं से ई-बोली आमंत्रित की है। यह प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर 10-10 मिनट के अनंत विस्तार (Infinite Extension) के साथ जारी रहेगी।
आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने बताया कि आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 में संशोधन के तहत बची हुई मदिरा दुकानों के क्लस्टरों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।
ई-नीलामी में कैसे लें भाग?
ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले एसएसओ (SSO) आईडी बनानी होगी। इसके बाद विभाग के ई-ऑक्शन पोर्टल पर एक बार पंजीकरण (One Time Registration) कर ऑनलाइन बोली में शामिल हो सकेंगे।
ऐसे होगा आवेदन :
* पहले राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर Citizen Category में SSO ID बनाएं।
* SSO ID से आबकारी विभाग के ई-ऑक्शन पोर्टल पर लॉगिन करें।
* वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
* इच्छित क्लस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि ऑनलाइन जमा करें।
* इसके बाद निर्धारित समय पर ई-बोली में भाग लें।
बोली लगाने के नियम :
* न्यूनतम 10,000 रुपये या उसके गुणांक में बोली बढ़ाई जा सकेगी।
* एक बार में पिछली बोली या रिजर्व प्राइस से 10 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
* यदि निर्धारित समय के अंत में बोली आती है तो नीलामी 10-10 मिनट के विस्तार के साथ जारी रहेगी।
आवेदन शुल्क और अमानत राशि :
विभाग ने सलाह दी है कि आवेदन शुल्क और अमानत राशि नीलामी से एक दिन पहले यानी 6 अगस्त रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन जमा कर दें, ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। प्रत्येक क्लस्टर के लिए न्यूनतम रिजर्व प्राइस का 2 प्रतिशत अमानत राशि (Earnest Money) के रूप में जमा करना होगा। बोली बढ़ने पर अतिरिक्त डायनेमिक अर्नेस्ट मनी (Dynamic Earnest Money) भी जमा करनी होगी। जिलेवार क्लस्टर, आवेदन शुल्क, संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्राइस और अमानत राशि का पूरा विवरण विभाग के ई-ऑक्शन पोर्टल पर उपलब्ध है।

