Rajasthan Govt Decision : राजस्थान सरकार ने 305 शहरों के लिए बड़ा फैसला, लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार लगातार जनता हित के लिए फैसले ले रही है। राजस्थान सरकार ने एक कलम से 305 शहरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है। सरकार की तरफ से ‘मिल एंड फिल’ नीति लागू किया है। इस नीति के तहत अब लोगों के सड़क या गली से नीचे मकान नहीं पड़ेंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से 305 शहरों की नगरीय निकायों को आदेश दे दिए है और इन नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए है।
आपको बता दे कि पहले बसी कालोनियों में गलियों के निर्माण के दौरान उनको काफी ऊंचा उठा दिया जाता था। इसके कारण पूरी जिंदगी की कमाई से बनाए गए मकान सड़क के नीचे पड़ जाते थे और बारिश के मौसम में उन घरों में पानी भर जाता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने लोगों के इस दर्द को समझा और अब हर बार सड़क को ऊंचा नहीं उठाया जाएगा। सरकार के आदेश में नगरीय विकास विभाग द्वारा बनाई जाने वाली नई सड़कोंकी मौजूदा परत हटाए बिना डामर या कंक्रीट की नई परत बिछाने पर रोक लगा दी है।
कई बार ठेकेदार द्वारा पहली वाली परत हटाए बना उसके ऊपर सड़क का निर्माण कर दिया जाता था। इसके कारण घरों का लेवल खराब हो जाता था। इसके कारण लोग डर के चलते अपने मकानों के लेवल को सड़कों से ऊपर उठा लेते थे और इसके बाद रैंप बनाकर गली में उतारते थे। इसके कारण गलियों की चौड़ाई कम हो जाती थी, लेकिन अब बिना डर के लोग गली के समांतर मकान का निर्माण कर सकेंगे। सरकार के नए नियम के अनुसार मकान और सड़क का लेवल हमेशा एक जैसा बना रहेगा।
शहरों में बढ़ रही थी जलभराव की समस्या
राजस्थान के कई शहरों में 20-30 साल पहले बसी कालोनियों के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इसके कारण उनके घरों में जलभराव हो जाता था। इसका मुख्य कारण सामने गली का लेवल बनता था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने यह मामला सामने आया था। जिन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित कर दिए।
पहले से ज्यादा नहीं होगी गलियों की ऊंचाई
राजस्थान के नए आदेश के बाद पुरानी परत को पहले मशीनों के माध्यम से हटाया जाएगा। इससे उठी परत को हटाकर निकली डामर का प्रयोग दोबारा से किया जा सकेगा। परत के हटाने के बाद ही नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस तरह के आदेश एनएचएआई पहले ही जारी कर चुकी है। अब राजस्थान सरकार ने उसी तर्ज पर यह फैसला लिया है।