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Rajasthan:  बीकानेर, चूरू सहित इन जिलों के शिक्षा विभाग से जुड़े पेंशनर को मिलेगी राहत 

27 अप्रैल को पेंशन अदालत, शिक्षा विभाग के पेंशनर्स की समस्याओं का होगा समाधान
 

RNE Bikaner.

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से पेंशनर्स की शिकायतों और पेंशन प्रकरणों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। पहली पेंशन अदालत विशेष रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए रखी गई है।

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की अतिरिक्त निदेशक डॉ. पुष्पांजली श्रीमाली ने बताया कि प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बीकानेर और चूरू के संयुक्त निदेशक कार्यालयों तथा इनके अधीन जिलों के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर्स अपनी समस्याओं से संबंधित परिवेदनाएं प्रस्तुत कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत के लिए पेंशनर्स 25 मार्च तक अपनी परिवेदनाएं जमा करवा सकते हैं। संयुक्त निदेशक शिक्षा और अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन द्वारा इन परिवेदनाओं को संकलित कर 30 मार्च तक संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। इसके बाद शिक्षा और पेंशन विभाग को 15 अप्रैल तक इन मामलों पर कार्रवाई करनी होगी।

विभाग के अनुसार पंजीकृत परिवेदनाओं के बारे में पेंशन विभाग और संबंधित पेंशनर्स को 20 अप्रैल तक सूचना दी जाएगी। इसके बाद 27 अप्रैल को पेंशन अदालत आयोजित कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगी प्राथमिकता :

डॉ. श्रीमाली ने बताया कि पहली पेंशन अदालत पारिवारिक पेंशनर्स के लिए समर्पित रहेगी। इसमें विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्री और दिव्यांग आश्रितों के पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़े पेंशन मामलों की अधिकता को देखते हुए पहली अदालत इसी विभाग के लिए रखी गई है।

ये अधिकारी रहेंगे मौजूद 

पेंशन अदालत में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त निदेशक संयोजक होंगे। इसके अलावा प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक, संभाग के सभी कोषाधिकारी, जिला पेंशनर्स समाज और पेंशनर्स मंच के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जिले के अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे।

यहां जमा करवा सकते हैं परिवेदनाएं 

पेंशनर्स अपनी शिकायतें और परिवेदनाएं निम्न कार्यालयों में जमा करवा सकते हैं—

* माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

* पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग निदेशालय, जयपुर

* अतिरिक्त निदेशक पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय

* संयुक्त निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा कार्यालय

* संभाग के चारों जिलों के कोष कार्यालय


विभाग की ओर से पेंशनर्स को पेंशन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने का विकल्प भी दिया गया है।

पेंशन अदालत में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त निदेशक संयोजक होंगे। इसके अलावा प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक, संभाग के सभी कोषाधिकारी, जिला पेंशनर्स समाज और पेंशनर्स मंच के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जिले के अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे।

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